RBI Guidelines on 10 Rupee Coin: RBI का स्पष्टीकरण केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि 10 रुपए के सिक्के पूरी तरह से वैध मुद्रा हैं। साथ ही 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 20 रुपए के सिक्के भी कानूनी मुद्रा के रूप में मान्य हैं। बैंक ने यह भी कहा है कि सिक्कों के डिज़ाइन में बदलाव से उनकी वैधता प्रभावित नहीं होती।
वर्तमान स्थिति
कई दुकानदार, ऑटो चालक और छोटे व्यापारी अक्सर 10 रुपए के सिक्कों को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। यह समस्या विशेष रूप से छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखी जाती है। लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण वे इन सिक्कों को नकली समझकर लेने से इनकार कर देते हैं।
कानूनी प्रावधान
सिक्कों को स्वीकार न करना भारतीय दंड संहिता की धारा 489 (A) से (E) के तहत अपराध माना गया है। मुद्रा अधिनियम के अनुसार भी यह गैर-कानूनी है। केवल 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्के ही प्रचलन से बाहर किए गए हैं।
अस्वीकार करने पर कार्रवाई
यदि कोई व्यक्ति या व्यवसायी 10 रुपए का सिक्का लेने से मना करता है, तो आप:
- स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं
- नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से संपर्क कर सकते हैं
- RBI की गाइडलाइन का हवाला देकर उन्हें जागरूक कर सकते हैं
जागरूकता की आवश्यकता
यह आवश्यक है कि लोगों को इस विषय में जागरूक किया जाए। RBI की गाइडलाइन के बारे में जानकारी का प्रसार करना और लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताना महत्वपूर्ण है। सिक्कों की वैधता को लेकर भ्रम दूर करने में यह मदद करेगा।
निष्कर्ष
10 रुपए के सिक्के पूर्णतः वैध मुद्रा हैं और इनका उपयोग किसी भी लेन-देन में किया जा सकता है। इन्हें स्वीकार न करना कानूनी अपराध है। नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए