New Income Tax Slabs: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। नई टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर ₹12.75 लाख कर दिया गया है। इससे पहले यह सीमा ₹7 लाख थी। यह बदलाव न केवल टैक्सदाताओं को राहत देगा बल्कि उनके हाथ में अधिक पैसा भी बचाएगा। आइए जानते हैं, नई इनकम टैक्स स्लैब और इससे होने वाले फायदे के बारे में।
नई टैक्स स्लैब में क्या बदला?
बजट 2025 में सरकार ने टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने के साथ-साथ टैक्स स्लैब को भी पुनर्गठित किया है। नई टैक्स स्लैब के अनुसार, अब ₹12.75 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसमें ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है। लेकिन यह छूट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी आय ₹12.75 लाख से अधिक नहीं है।
नई टैक्स स्लैब (2025-26)
- ₹4 लाख तक की आय: कोई टैक्स नहीं
- ₹4 लाख से ₹8 लाख: 5%
- ₹8 लाख से ₹12 लाख: 10%
- ₹12 लाख से ₹16 लाख: 15%
- ₹16 लाख से ₹20 लाख: 20%
- ₹20 लाख से ₹24 लाख: 25%
- ₹24 लाख से अधिक: 30%
नई टैक्स रिजीम के फायदे
1. ₹12 लाख तक की आय पर राहत:
नए स्लैब के अनुसार, ₹12 लाख तक की वार्षिक आय वाले लोगों को ₹80,000 की बचत होगी। इसके अलावा, ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन उनकी आय को और कम कर देगा।
2. मध्यम वर्ग को लाभ:
नई टैक्स स्लैब खासतौर पर मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स के लिए लाभकारी है। यह अतिरिक्त बचत उन्हें निवेश, बचत और खर्च के लिए प्रोत्साहित करेगी।
3. उच्च आय वर्ग के लिए भी राहत:
₹20 लाख से अधिक कमाने वाले लोगों को नए स्लैब के तहत 25% तक की बचत होगी, जिससे उनके वित्तीय बोझ में कमी आएगी।
कितनी होगी टैक्स बचत?
उदाहरण के लिए:
- ₹12 लाख आय पर: यदि आपकी सालाना आय ₹12 लाख है, तो नए स्लैब के तहत आपको ₹80,000 की बचत होगी।
- ₹18 लाख आय पर: इस आय वर्ग के लोगों को लगभग ₹70,000 की टैक्स बचत होगी।
- ₹25 लाख आय पर: उच्च आय वर्ग के लिए, नए स्लैब से लगभग ₹1.1 लाख की बचत होगी।
टैक्स रिबेट बनाम टैक्स एग्जंप्शन
नए स्लैब में सरकार ने “रिबेट” (छूट) का प्रावधान किया है, न कि “एग्जंप्शन” (मुक्ति)। इसका मतलब है कि ₹12.75 लाख तक की टैक्स योग्य आय पर रिबेट के कारण टैक्स शून्य हो जाएगा। लेकिन यदि आपकी आय ₹12.75 लाख से अधिक है, तो आपको पूरी आय पर टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा।
बजट 2025 का प्रभाव
वित्त मंत्री ने बताया कि इस बदलाव से सरकार को ₹1 लाख करोड़ का नुकसान होगा। लेकिन इसका उद्देश्य नागरिकों के हाथ में अधिक पैसा देना और देश की अर्थव्यवस्था को गति देना है।
पुरानी टैक्स रिजीम पर कोई बदलाव नहीं
पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि जो लोग पुरानी टैक्स प्रणाली को अपनाए रखना चाहते हैं, वे वैसा कर सकते हैं।
पुरानी टैक्स स्लैब:
- ₹3 लाख तक – कोई टैक्स नहीं
- ₹3 लाख से ₹7 लाख तक – 5%
- ₹7 लाख से ₹10 लाख तक – 10%
- ₹10 लाख से ₹12 लाख तक – 15%
- ₹12 लाख से ₹15 लाख तक – 20%
- ₹15 लाख से अधिक – 30%
अंतिम विचार
नई इनकम टैक्स स्लैब से मध्यम वर्ग और उच्च आय वर्ग दोनों को राहत मिलेगी। यह बदलाव न केवल वित्तीय बचत सुनिश्चित करेगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। यदि आप भी टैक्स बचाने की योजना बना रहे हैं, तो इन नई दरों के अनुसार अपने वित्तीय निर्णय लें। टैक्स बचत का सही उपयोग करें और अपनी बचत को बेहतर निवेश विकल्पों में लगाएं।