Toll Tax Exemption: भारत में यात्रा करते वक्त नेशनल और स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स देना एक सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है। अधिकतर वाहन मालिकों को इस टैक्स का भुगतान करना होता है, लेकिन कुछ खास श्रेणियों के लोगों और वाहनों को इस टैक्स से छूट मिलती है। अगर आप यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि कौन से लोग और वाहन टोल टैक्स से मुक्त रहते हैं, तो यह पोस्ट आपके लिए है। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन-किन लोगों और वाहनों को टोल टैक्स में छूट मिलती है।
Toll Tax Free: किसे मिलती है छूट?
टोल टैक्स का भुगतान आमतौर पर वाहन के आकार और उसकी यात्रा की दूरी के आधार पर किया जाता है। बड़े वाहनों जैसे ट्रक और बसों से ज्यादा शुल्क लिया जाता है, क्योंकि इनसे सड़क को अधिक नुकसान होता है। वहीं, छोटे वाहनों से कम शुल्क लिया जाता है। NHAI द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, देश भर में टोल टैक्स की दरें निर्धारित की जाती हैं, ताकि सभी वाहन मालिकों को सही जानकारी मिल सके।
लेकिन, कुछ खास प्रकार के वाहन और लोग टोल टैक्स से छूट का लाभ उठा सकते हैं। आइए जानते हैं वह कौन से लोग और वाहन हैं जिनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाता।
सरकारी संस्था कामकाज वाले जैसे वाहन के लिए टोल टैक्स का नियम
कुछ विशेष प्रकार के सरकारी और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को टोल टैक्स से छूट प्राप्त होती है। जैसे कि एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, और अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहन, इनसे कभी भी टोल टैक्स नहीं लिया जाता। इसके अलावा, सरकारी कामकाजी वाहन भी इस टैक्स से मुक्त रहते हैं। यह नियम सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए बनाए गए हैं, ताकि इन वाहनों को किसी भी प्रकार की देरी का सामना न करना पड़े।
सैन्य वाहन और सुरक्षा वाहन को टोल टैक्स में छूट
भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े वाहनों को भी टोल टैक्स से छूट मिलती है। सैन्य वाहन, पुलिस गाड़ियां, और अन्य सुरक्षा से जुड़े वाहन जैसे कि वॉटर पुलिस, इन वाहनों को किसी भी टोल टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता। यह नियम सुरक्षा कार्यों को बिना रुकावट के सुनिश्चित करने के लिए है, ताकि इन वाहनों को जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई रुकावट न आए।
भारत के इन वीआईपी लोगों को मिलती है टोल टैक्स में छूट
कुछ महत्वपूर्ण और वीआईपी व्यक्ति भी टोल टैक्स से मुक्त होते हैं। इसमें भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संसद सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वाहन शामिल हैं। इन प्रमुख व्यक्तियों के वाहनों को टोल टैक्स से छूट मिलती है। इसके अलावा, जो व्यक्ति युद्ध वीरता पुरस्कार प्राप्त करते हैं, उन्हें भी टोल टैक्स से छूट मिलती है। इन व्यक्तियों को अपनी पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सुविधा सही उपयोग में लाई जा रही है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट और नॉर्मल वाहनों के लिए टोल टैक्स में छूट
कुछ विशेष सार्वजनिक यात्री वाहन जैसे कि राज्य सरकार द्वारा चलाए गए बस और अन्य सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट वाहनों को टोल टैक्स से छूट मिलती है। यह छूट आम लोगों के लिए सस्ती और आसानी से उपलब्ध परिवहन सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए है। इन वाहनों को टोल टैक्स से मुक्त रखकर सरकार यह सुनिश्चित करती है कि यात्रियों को कम लागत पर अच्छी यात्रा सेवा मिले।
इसके अलावा, भारत में दोपहिया वाहन जैसे मोटरसाइकिल और स्कूटर पर भी किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लिया जाता। NHAI के नियमों के तहत यह सुविधा लागू की गई है, ताकि इन वाहनों के मालिकों को आर्थिक राहत मिल सके और वे बिना किसी शुल्क के यात्रा कर सकें।
निष्कर्ष
भारत में टोल टैक्स एक सामान्य व्यवस्था है, लेकिन कुछ विशेष लोग और वाहन इससे मुक्त रहते हैं। यह छूट सरकारी सेवाओं, सैन्य और सुरक्षा कार्यों, और कुछ वीआईपी व्यक्तियों के लिए है, ताकि वे बिना किसी रुकावट के अपनी यात्रा पूरी कर सकें। इसके साथ ही, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट और दोपहिया वाहनों को भी टोल टैक्स से राहत मिलती है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य सड़क परिवहन को सरल और सुलभ बनाना है, ताकि सार्वजनिक सेवाएं और सुरक्षा कार्य बिना किसी देरी के समय पर पूरी हो सकें।